प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव में अगर पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी या शिक्षक हैं और दोनों की ही चुनाव ड्यूटी लग गयी है तो इनमें से एक की ड्यूटी कट सकेगी, मगर अनुरोध करने पर जिलाधिकारी विचार करके निर्णय लेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बारे में आदेश जारी करके सभी जिलाधिकारियों को यह अधिकार दे दिया है। आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारियों को यह इजाजत दी गयी है कि अगर चुनाव ड्यूटी में पति-पत्नी दोनों को लगाया गया है और इनमें एक अगर ड्यूटी से मुक्त किये जाने का लिखित अनुरोध करता है तो जिलाधिकारी उस पर अपने स्तर से विचार करके एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त कर सकेंगे।
श्री वर्मा ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए कुल 13 लाख 80 हजार कर्मचारियों व शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी का ब्यौरा तैयार किया गया है। इनमें से 8 लाख 88 हजार कर्मचारियों व शिक्षकों को ड्यूटी पर लगाया जा रहा है बाकी को रिजर्व में रखा गया है।
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