सत्र न्यायाधीश ने पूर्व आदेश को निरस्त किया
बस्ती । तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल कैयूम ने वृन्दावन चन्द्रभान पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, मेसर्स भारत इण्टर प्राइजेज भैसहिया, प्रभाकर सोल प्रोपराइटर भारत इण्टर प्राइजेज भैसहिया मामले में फौजदारी निगरानी स्वीकार करते हुये अवर न्यायालय द्वारा 6-7-2019 को पारित आदेश निरस्त कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने अवर न्यायालय को निर्देशित किया है कि इस बिन्दु पर विचार कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें कि क्या चेक किसी ऋण या दायित्व के अनुमोचन में जारी किया गया था। अवर न्यायालय यदि उचित समझे तो स्वयं उपरोक्त के सम्बन्ध में साक्ष्य तलब कर सकता है, या परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान कर सकता है।
वृन्दावन चन्द्रभान पाण्डेय के अधिवक्ता राकेश मिश्रा ने बताया कि प्रकरण सामग्री के आपूर्ति एवं चेक के दुरूपयोग से सम्बन्धित है।
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