बस्ती l जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने जनपद में 7 कंटेनमेंट जोन और घोषित किया है। इस प्रकार बस्ती में अब तक कुल मिलाकर 94 कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुका है।
जिलाधिकारी ने दुबौलिया ब्लॉक के बमरौली, बड़ेवन (गनेशपुर), बभनान बाजार में वार्ड नंबर 07, व
कप्तानगंज विकासखंड में कौड़ीकोल बुजुर्ग, करचोलिया, राजाजोत कला, व पिनेसर में कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इन स्थानों पर एक-एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला है l इस प्रकार कप्तानगंज में अब तक कुल 6 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं l उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। इन सभी जगहों के आस-पास 100 मीटर दायरे को सील कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश एवं निकासी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालय कार्यालय बंद रहेंगे तथा किसी भी प्रकार की सार्वजनिक भीड़ पर प्रतिबंध रहेगा। इस क्षेत्र के सभी व्यापारिक संस्थान प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहेंगे।
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य एवं समारोह प्रतिबंधित रहेगें।
उन्होंने बताया कि उक्त क्षेत्र में पंचायती राज विभाग साफ-सफाई के लिए प्रतिदिन सफाई कर्मी भेजेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुचारू रूप से कंटेनमेंट लिस्टिंग तथा डोर-टू-डोर सर्वे करेंगे। पुलिस विभाग द्वारा शांति एवं सुरक्षा के साथ-साथ अन्य प्रतिबंधों को पालन कराया जाएगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
शासन के आदेश पर जिलाधिकारी ने कंटेनमेंट जोन का दायरा बदला
अब शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन 100 मीटर के दायरे में ही बनाया जाएगा। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि शासन से जारी हुए नए दिशा-निर्देश के अनुसार कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने पर पहले 250 मीटर के रेडियस में या पूरा मोहल्ला कंटेनमेंट जोन बनाया जाता था। अब एक से ज्यादा केस होने पर ही कंटेनमेंट जोन का दायरा 200 मीटर की परिधि का होगा। स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार बफर जोन का निर्धारण किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में सिगिल केस पाए जाने पर 100 मीटर की परिधि में अथवा पूरा मोहल्ला जो भी कम होगा,उसे कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। डीएम ने अपर जिलाधिकारी तथा सीएमओ को नये दिशा निर्देश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।
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