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Wednesday, January 6, 2021

पशु तस्कर के विरुद्ध पुलिस ने कसा शिकंजा,82 की करवाई नोटिस चस्पा

पशु तस्कर के विरुद्ध पुलिस ने कसा शिकंजा,82 की करवाई नोटिस चस्पा


कप्तानगंज, बस्ती।कप्तानगंज पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम एवं गोवध निवारण अधिनियम में वांछित चल रहे शातिर अभियुक्त के विरुद्ध शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर उसके घर और गांव के प्राथमिक विद्यालयसहित पंचायत भवन पर कुर्की की कार्रवाई के लिए डुग्गी-मुनादी कराकर नोटिस चस्पा की है।


बताते चलें कप्तानगंज थाना क्षेत्र के रखिया गांव निवासी महेंद्र प्रताप यादव पुत्र फौजदार यादव के विरुद्ध 21 मार्च को कप्तानगंज पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के अलावा गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था।इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए आरोपी के संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की लेकिन वह पुलिस के हत्थे नहीं लग सका। जिससे पुलिस ने न्यायालय से वारंट भी जारी कराया लेकिन आरोपी लगातार पुलिस की पहुंच से दूर है। विवेचक विनय पासवान ने आरोपी के सम्पति की कुर्की हेतु धारा 82 की कार्रवाई के लिए आवेदन किया तो न्यायालय ने 82 की कार्रवाई की स्वीकृति दे दी। बुधवार को थानाध्यक्ष कप्तानगंज राजकुमार पाण्डेय, विवेचक एसआई विनय पासवान की टीम ने कप्तानगंज के रखिया गांव स्थित आरोपी महेंद्र यादव के आवास और गांव के प्राथमिक विद्यालय व पंचायत भवन पर नोटिस चस्पा कर डुगी मुनादी करा कर कुर्की की कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा किया। इस दौरान आरोपी की पत्नी और अन्य परिजन घर पर मौजूद रहे। पुलिस ने नोटिस चस्पा करते हुए बताया कि अगर 3 फरवरी तक न्यायालय या थाने पर आत्मसमर्पण नहीं किया तो पुलिस टीम आरोपी के संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई करेगी। थानाध्यक्ष कप्तानगंज राजकुमार पाण्डेय ने बताया कि 82 की कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा कर दी गई है। कुर्की की तैयारी चल रही है।

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