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Saturday, December 21, 2019

नए साल में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना नम्बर के कोई गाड़ी चलती पायी जायेगी तो बेचने वाले की डीलरशीप होगी निलम्बित : जिलाधिकारी

बस्ती। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने सख्त निर्देश दिये है कि बिना रजिस्ट्रेशन एवं गाड़ी में नम्बर लगाये कोई गाड़ी नही चलाई जायेगी। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित जिले के वाहन डीलर्स के साथ बैठक में उन्होने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन और बिना नम्बर के कोई गाड़ी चलती पायी जायेगी तो उसका डीलरशीप तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया जायेगा। यह व्यवस्था 01 जनवरी 2020 से अनिवार्य रूप से लागू रहेगी।


उन्होने निर्देश दिया है कि वाहन बिक्री के बाद डीलर वाहन को अलग खड़ा करेगे। रजिस्टेªशन और नम्बर के लिए बिक्री वाले दिन ही पेपर आनलाइन तथा आफलाइन आरटीओ आफिस पहुॅचायेगे। आरटीओ आफिस से कम से कम समय में इसकी प्रक्रिया पूरी करके वापस किया जायेगा। 


उन्होने जनपदवासियों से भी अपील किया है कि वाहन खरीदे के बाद उसे सड़क पर तभी चलाये जब उसका रजिस्टेªशन और गाड़ी नम्बर मिल जाये। उन्होने बताया कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 42 एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इसकी व्यवस्था की गयी है। 


उन्होने कहा कि इन नियमों का उल्लेख करते हुए एआरटीओ एक पत्र सभी वाहन डीलर को जारी करेंगे। वाहन डीलर इसको अपने शोरूम पर आमजन की सुविधा के लिए चस्पा कर प्रदर्शित करेंगे। बैठक में उपस्थित सभी डीलर्स ने मोटरयान नियमावली के पालन करने का आश्वासन दिया है। 


पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि अपराध करने में अवैध स्लहो तथा वाहन की विशेष भूमिका रहती है। इस लिए यह आवश्यक है कि सड़क पर कोई गाड़ी बिना नम्बर के न चले। यदि बिना नम्बर के गाड़ी चेकिंग के दौरान पकड़ी जाती है तो डीलर के विरूद्ध 120बी धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। 


उन्होने सम्भागीय परिवहन विभाग को निदेर्शित किया है कि गाड़ियों की फिटनेश नियमित रूप से चेक करें ऐसा संज्ञान में आया है कि पिछले दस-दस वर्षो के बिना रजिस्टेªशन कराये टैªक्टर संचालित किए जा रहे है, जो वाहन स्वामी हाईसिक्योरिटी नम्बर प्लेट के लिए आवेदन करते है वे भी वाहन नम्बर मिलने के बाद ही गाड़ी संचालित करेगे। उन्होने कहा कि हाई सिक्योरिटी प्लेट शीघ्र जारी करने के लिए कम्पनी को अनुरोध पत्र भेजवाये। 


बैठक में पीटीओ शैलेन्द्र त्रिपाठी ने मोटरयान नियमावली तथा उच्च न्यायालय के आदेश से सभी वाहन डीलर्स को अवगत कराया। उन्होने वाहन के रजिस्टेªशन एवं नम्बर प्राप्त करने की प्रक्रिया की भी जानकारी दिया। इसमें एडीएम रमेश चन्द्र, एएसपी पंकज, आरटीओ अनिल श्रीवास्तव, एआरटीओ एपी चैबे, वाहन डीलर्स प्रवीण चैधरी, सिद्धार्थ शंकर मिश्रा, आशीष शुक्ला, पंकज पाण्डेय, आशीष श्रीवास्तव, कृष्ण बिहारी पाण्डेय, आशीष जायसवाल, राजेश वर्मा, रवीश चैधरी, नीरज मिश्रा, मौसीन अब्बास, अजीत पासवान आदि उपस्थित रहे। 


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