अब शादी विवाह व जिले से बाहर जाने के लिए लेनी होगी अनुमति,बनेगा पास
बस्ती।जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने शनिवार 17 अप्रैल से जिले में शादी विवाह के लिए आवागमन हेतु प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है।
बताते चलें की निषेधाज्ञा अवधि में अब शादी-विवाह, धार्मिक तथा सामाजिक एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन हेतु अब संबंधित उपजिलाधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी इसके साथ ही जनपद तथा प्रदेश के बाहर जाने के लिए अनुमति लेने तथा आवश्यकता पड़ने पर वाहन पास के लिए जिलाधिकारी ने मुख्य राजस्व अधिकारी को नामित किया है।
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