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Friday, February 12, 2021

बस्ती:पूरे जिले में तालाबों पर अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाने का निर्देश

बस्ती:पूरे जिले में तालाबों पर अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाने का निर्देश


बस्ती। राजस्व परिषद से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जिले में तालाबों पर अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि इसी प्रकार भू-माफियाओं के विरुद्ध भी अभियान चलाने की आवश्यकता है। भू-माफियाओं के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराकर भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज कराएं। साथ ही पहले से पोर्टल पर दर्ज भूमि अतिक्रमण के मामले एवं भू-माफियाओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही की समीक्षा करें तथा कार्यवाही में तेजी लाएं।

     उन्होंने निर्देश दिया कि तालाबों से अतिक्रमण हटाकर वहां पर वृक्षारोपण, सुंदरीकरण तथा स्थाई प्रकृति के परिसंपत्ति का निर्माण कराने के साथ-साथ कटीले तारों से घिरवाने का कार्य  सुनिश्चित कराएं ताकि भविष्य में अतिक्रमण न हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि भू- माफियाओं के विरुद्ध पूर्व में दर्ज एफआईआर के आधार पर चार्जसीट लगवाएं तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।

      जिलाधिकारी ने कहा कि किसान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत तहसीलों में 46 प्रकरण लंबित हैं। इसमें से सदर में 15 हर्रैया में 26, भानपुर में 03 तथा रुधौली में 02 प्रकरण है। इनका एक सप्ताह में निस्तारण कर भेजें ताकि पीड़ित परिवार को लाभ दिलाया जा सके।

     उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता के अनुसार बृहद एवं अस्थाई गौशाला के लिए भूमि चिन्हित कर गाटा संख्या सहित सूचित करें, ताकि इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि भानपुर तहसील में बाउंड्री वॉल तथा गेट बनवाने के लिए धनराशि स्वीकृत हो गई है तथा रुपया 16.32 लाख प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त भी हो गई है। उन्होंने फोन पर ही अधिशासी अभियंता शुभ नारायण को निर्देश दिया कि शीघ्र इसका कार्य शुरू करा दें। उन्होंने नाजिर मोहम्मद मुज्तवा को निर्देश दिया कि कलेक्ट्रेट परिसर में टूट-फूट एवं मरम्मत योग्य स्थलों का चिन्हित कर कार्यदायी संस्था को सूची उपलब्ध कराएं तथा मरम्मत कराना सुनिश्चित करें।

      जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अट्ठारह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का व्यवस्थापन किया जाना है, जिसके लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। सुनिश्चित करें कि निर्धारित तिथियों पर दुकानों के लिए कोटेदार का चयन हो जाए। उन्होंने कहा कि गंभीर अनियमितता पाए जाने पर ही कोटे की दुकान निलंबित की जाएं। निलंबित करने के बाद उसे 02 बार सुनवाई का अवसर दिया जाए। जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर ही तथा आरोप गंभीर होने पर ही निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए। जांच आपूर्ति निरीक्षक तथा जांच की समीक्षा सहायक खाद्य अधिकारी से कराई जाए। उन्होंने कहा कि जिले में 02 सहायक खाद्य अधिकारी हैं जो 3-3 दिन प्रत्येक तहसील में बैठेंगे।

       बैठक में अपर जिलाधिकारी अभय कुमार मिश्र, सीआरओ नीता यादव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नंदकिशोर कलाल,उपजिलाधिकारी आशाराम वर्मा, नीरज प्रसाद पटेल, आनंद श्रीनेत, अपर उप जिलाधिकारी सुखवीर सिंह, राजेश सिंह, प्रोबेसनर अनुपम मिश्र तथा तहसीलदारगण उपस्थित रहे।

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